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कनाडा: लक्ष्मी नारायण मंदिर पर कोर्ट का सख्त निर्देश, कॉन्सुलर कैंप के दौरान 100 मीटर तक निषेधाज्ञा लागू

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टोरंटो के लक्ष्मी नारायण मंदिर में खालिस्तानी विरोध की आशंका को देखते हुए कोर्ट ने 100 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू की। कॉन्सुलर कैंप के दौरान सुरक्षा के कड़े निर्देश।

29 नवंबर 2024 – टोरंटो, कनाडा: कनाडा के टोरंटो स्थित स्कारब्रॉ के लक्ष्मी नारायण मंदिर को लेकर ओंटारियो सुपीरियर कोर्ट ऑफ जस्टिस ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने आदेश दिया है कि मंदिर में आयोजित होने वाले कॉन्सुलर कैंप के दौरान परिसर के 100 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू रहेगी। इस अवधि में बिना अनुमति के किसी को प्रवेश करने की इजाजत नहीं होगी।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि मंदिर के पास खालिस्तानी समर्थकों द्वारा हमले की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में कॉन्सुलर कैंप के दौरान सुरक्षा बढ़ाना जरूरी है, क्योंकि वहां बुजुर्ग और जरूरतमंद लोग बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। कोर्ट ने साफ तौर पर निर्देश दिया कि टोरंटो पुलिस इस निषेधाज्ञा को लागू करने के लिए जिम्मेदार होगी। अगर कोई नियम का उल्लंघन करता है तो पुलिस कार्रवाई करेगी।

लक्ष्मी नारायण मंदिर में लगने वाले कॉन्सुलर कैंप पहले भी खालिस्तान समर्थकों के निशाने पर रहे हैं। हाल ही में, ब्राम्पटन के हिंदू सभा मंदिर में 3 नवंबर को खालिस्तान समर्थकों ने हमला किया था। इस मामले में पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया और जांच अभी जारी है।

इंडिया मिशन कनाडा ने घोषणा की है कि वीकेंड पर लक्ष्मी नारायण मंदिर और सूरी के अन्य स्थानों पर कॉन्सुलर कैंप आयोजित किए जाएंगे। यह कैंप भारतीय समुदाय के लोगों को पासपोर्ट, वीजा और अन्य कांसुलर सेवाएं प्रदान करने के लिए लगाए जा रहे हैं। हालांकि, बीते सप्ताह अपर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था और खालिस्तानी विरोध के चलते ऐसे कैंप रद्द कर दिए गए थे।

कोर्ट ने शनिवार सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश दिया है। मंदिर परिसर के 100 मीटर के भीतर उपद्रवी तत्वों की पहुंच को रोकने के लिए सुरक्षा प्रबंध किए जाएंगे। पुलिस को निर्देश दिया गया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर तुरंत कार्रवाई की जाए।

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