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भैंस के गोबर करने पर 9,000 रुपये जुर्माना, नगर निगम की स्वच्छता अभियान में सख्त कार्रवाई
ग्वालियर नगर निगम ने स्वच्छता अभियान के तहत सड़क पर गंदगी फैलाने पर भैंस मालिक से 9,000 रुपये जुर्माना वसूला। जानें नगर निगम की सख्ती और स्वच्छता अभियान के असर।
29 नवंबर 2024 – ग्वालियर: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्वच्छता अभियान के तहत नगर निगम ने सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी फैलाने के मामलों में कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। हाल ही में सिरौल रोड पर एक भैंस के सड़क पर गोबर करने पर उसके मालिक से 9,000 रुपये जुर्माना वसूला गया। नगर निगम ने भैंस को जब्त कर लिया और जुर्माने की अदायगी के बाद ही उसे मालिक को सौंपा। यह मामला शहरवासियों के लिए एक बड़ी सीख बनकर उभरा है।
ग्वालियर नगर निगम के अधिकारी शहर को स्वच्छ रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्थलों पर जानवरों को बांधने और गंदगी फैलाने पर जुर्माने की कार्रवाई जारी रहेगी। गुरुवार को नगर निगम की टीम ने पूरे शहर में गंदगी फैलाने के मामलों में कुल 32,000 रुपये का जुर्माना वसूला।
यह कोई पहला मामला नहीं है। दिसंबर 2020 में भी ग्वालियर नगर निगम ने एक भैंस मालिक से 10,000 रुपये का जुर्माना वसूला था। इसके अलावा, नगर निगम ने अन्य पशुपालकों को भी चेतावनी दी थी कि अगर पशु सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाते हैं तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
नगर निगम ने शहरवासियों से आग्रह किया है कि वे सार्वजनिक स्थानों पर जानवरों को बांधने से बचें और स्वच्छता बनाए रखने में योगदान दें। पशुओं के गोबर को साफ करना और सार्वजनिक स्थलों को स्वच्छ रखना न केवल नगर निगम की जिम्मेदारी है, बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य भी है।
ग्वालियर नगर निगम स्वच्छ भारत अभियान के तहत शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने की दिशा में लगातार काम कर रहा है। सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी फैलाने के मामलों पर जुर्माने के जरिए नागरिकों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है।
इस तरह की कार्रवाई का सकारात्मक असर देखने को मिल रहा है। कई पशुपालकों ने अब अपने पशुओं को सड़कों पर खुला छोड़ने से परहेज करना शुरू कर दिया है। साथ ही, लोग सार्वजनिक स्थलों की स्वच्छता को लेकर अधिक जागरूक हो रहे हैं।