Punjab

Punjab News: गुरदासपुर में हुए ग्रेनेड हमले को लेकर आयी बड़ी खबर . .

Published

on

चंडीगढ़, 23 दिसंबर 2024:  गुरदासपुर में हुए ग्रेनेड हमले के पीछे छिपे खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स (KZF) आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है। पंजाब और उत्तर प्रदेश पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में तीन आतंकियों का एनकाउंटर हुआ। यह एनकाउंटर उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के पुरनपुर थाना क्षेत्र में हुआ।

पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि ये आतंकी 18 दिसंबर 2024 को गुरदासपुर के बख्शीवाला पुलिस चौकी पर ग्रेनेड हमले में शामिल थे। इस हमले की जिम्मेदारी KZF ने सोशल मीडिया के माध्यम से ली थी।

डीजीपी ने बताया कि एनकाउंटर में मारे गए आतंकियों की पहचान वरिंदर सिंह उर्फ रवि, गुरविंदर सिंह और जशनप्रीत सिंह उर्फ प्रताप सिंह के रूप में हुई है। ये तीनों गुरदासपुर के कालानौर इलाके के रहने वाले हैं।

पुलिस ने आरोपियों के पास से दो AK-47 राइफल और दो 9MM Glock पिस्टल बरामद की हैं।

प्रारंभिक जांच में पता चला है कि यह मॉड्यूल पाकिस्तान में मौजूद KZF प्रमुख रंजीत सिंह निटा और ग्रीस में रह रहे जसविंदर सिंह मनु द्वारा संचालित किया जा रहा था। मॉड्यूल का नेतृत्व वरिंदर सिंह उर्फ रवि कर रहा था, जिसे यूके में रहने वाले जगजीत सिंह निर्देशित कर रहे थे। जगजीत सिंह ब्रिटिश आर्मी में कार्यरत बताए जा रहे हैं और उन्होंने फतेह सिंह बाघी नाम की फर्जी पहचान का इस्तेमाल कर इस हमले की जिम्मेदारी ली थी।

डीजीपी यादव ने इसे अंतरराज्यीय सहयोग का एक उत्कृष्ट उदाहरण बताया। पंजाब पुलिस द्वारा मिली सूचना तुरंत यूपी पुलिस के साथ साझा की गई, जिसके बाद संयुक्त ऑपरेशन शुरू किया गया।

बॉर्डर रेंज के डीआईजी सतिंदर सिंह ने बताया कि आतंकियों के यूपी भागने और पीलीभीत में शरण लेने की पुख्ता जानकारी मिलने के बाद गुरदासपुर पुलिस ने यूपी पुलिस के साथ मिलकर सटीक लोकेशन पर कार्रवाई की। पुलिस टीमों के सामने आने पर आरोपियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसका पुलिस ने जवाब दिया। एनकाउंटर में तीनों आरोपी घायल हो गए और उन्हें इलाज के लिए पुरनपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) ले जाया गया।

गुरदासपुर के एसएसपी हरीश दयामा ने बताया कि इस आतंकी मॉड्यूल के सभी सदस्यों और उनके कनेक्शनों का पता लगाने के लिए जांच जारी है। आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां और बरामदगी संभव हैं।

कालानौर पुलिस स्टेशन में आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 और 324 (4), विस्फोटक अधिनियम की धारा 4 (5), और गैर-कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) की धारा 13, 16, 17, 18-B, 20, 35 और 40 शामिल हैं।

पंजाब पुलिस का यह ऑपरेशन राज्य को सुरक्षित और आतंक मुक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Exit mobile version